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परवीन बॉबी की प्रॉपर्टी पर मौत के 11 साल आया HC का फैसला

Updated 22 October, 2016 09:20:14 AM

मशहूर पूर्व एक्ट्रैस परवीन बॉबी की प्रॉपर्टी से जुड़ी वसीयत पर कानून की मुहर लग गई है। यह फैसला एक्ट्रैस की मौत के 11 साल बाद आया है।

जूनागढ़: मशहूर पूर्व एक्ट्रैस परवीन बॉबी की प्रॉपर्टी से जुड़ी वसीयत पर कानून की मुहर लग गई है। यह फैसला एक्ट्रैस की मौत के 11 साल बाद आया है। परवीन बॉबी की प्रॉपर्टी जूनागढ़ (गुजरात) और मुंबई में हैं। जूहू समुद्र तट क्षेत्र में रिवेरा अपार्टमेंट में 2300 वर्गफीट का फ्लैट। जूनागढ़ हवेली, ज्वैलरी, 20 लाख रुपए की बैंक एफडी। जूनागढ़ की एसबीआई बैंक में परवीन बॉबी के नाम का लॉकर है।

फैसले के मुताबिक प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा गरीबों के कल्याण पर खर्च होगा। 10% हिस्सा ईसाई गरीबों को मिलेगा और बाकी 20% हिस्सा दिवंगत एक्ट्रैस के बुजुर्ग मामा मुराद खान बॉबी को बतौर सर्विस चार्ज दिया जाएगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रैस की इच्छा के अनुसार प्रॉपर्टी के बंटवारे का फैसला दिया है। इसके साथ ही परवीन की वसीयत के इन प्रॉविजंस पर मुहर लग गई है।  

हाईकोर्ट के जस्टिस जी.एस. पटेल ने 14 अक्टूबर को यह फैसला दिया। कोर्ट ने आदेश पर अमल के लिए 23 दिसंबर तक की मोहलत दी है। 
परवीन बॉबी मूल रूप से जूनागढ़ की रहने वाली थीं। 2005 में उनकी मौत हो गई थी। 
उनके मामा मुराद खान उनकी वसीयत लेकर सामने आए थे, जिसे परवीन के परिवार के 3 मेंबर्स ने अवैध बताते हुए उसकी वैद्यता को चुनौती दी थी।

एक्ट्रैस ने अपने फैमिली मेंबर्स को प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदारी नहीं दी है। सिर्फ एक्ट्रेस के बुजुर्ग मामा मुराद खान को सर्विस चार्ज के तौर पर 20% हिस्सा मिलेगा।

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Parveen BabipropertyHC

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