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AIB रोस्ट केस: हाईकोर्ट से अर्जुन और रणवीर को नहीं मिली राहत, अगली सुनवाई 3 अप्रैल को

Updated 13 March, 2018 05:13:11 PM

एआईबी रोस्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह को कोई राहत नहीं मिली। अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने दोनों अभिनेताओं के खिलाफ दायर

मुंबई: एआईबी रोस्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह को कोई राहत नहीं मिली। अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने दोनों अभिनेताओं के खिलाफ दायर की गई एफआईआर को रद्द करने से भी मना कर दिया है।

बता दें कि दोनों अभिनेताओ ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनके खिलाफ इस मामले में दर्ज की गयी एफआईआर को रद्द किया जाए। 

बता दें कि दिसंबर 2014 के विवादास्पद कार्यक्रम एआईबी में 'रोस्ट मास्टर' करण जौहर के साथ अभिनेता रणवीर सिंह व अर्जुन कपूर का अभद्र तरीके से मजाक उड़ाया था। इस लाइव कार्यक्रम की काफी निंदा हुई थी और इसे लेकर तीनों सेलेब्रिटीज समेत 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

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AIB Roast case No relief for Arjun Kapoor and Ranveer Singh from Bombay High Court

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