ब़ॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म ''नानक शाह फकीर'' को हरी झंडी मिल गई हैं। गौरतलब है कि गर्मख्यालियों से जुड़े सरबत खालसा के जत्थेदारों ने एक हुक्मनामा जारी कर सिख संगत को आदेश दिया था कि फिल्म ''नानक शाह फकीर'' को सिख पंथ किसी भी कीमत पर रिलीज न होने दे। वहीं एसजीपीसी को भी आदेश
10 Apr, 2018 12:15 PMमुंबई: ब़ॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म 'नानक शाह फकीर' को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी हैं। ये फिल्म अब 13 अप्रैल को रिलीज होगी। फिल्म निर्माता ने अदालत में अपील की थी। बता दें कि शिरोमणि प्रबंधक कमेटी द्वारा उक्त फिल्म संबंधी दिए गए सभी तथ्यों को सिरे से नकार दिया गया था। एस.जी.पी.सी. के प्रधान द्वारा उक्त फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री व मुख्यमंत्री पंजाब सरकार को भी पत्र लिखे गए थे।
गौरतलब है कि गर्मख्यालियों से जुड़े सरबत खालसा के जत्थेदारों ने एक हुक्मनामा जारी कर सिख संगत को आदेश दिया था कि फिल्म 'नानक शाह फकीर' को सिख पंथ किसी भी कीमत पर रिलीज न होने दे। वहीं एसजीपीसी को भी आदेश दिए थे कि वह फिल्म को रिलीज होने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए और सिख विद्वानों का एक सिख सेंसर बोर्ड गठित करे।
श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यवाहक जत्थेदार भाई ध्यान सिंह मंड ने कहा था कि फिल्म नानक शाह फकीर में गुरु नानक देव जी के परिवारिक सदस्यों के रोल प्रोफेशनल कलाकारों की ओर से निभाए गए हैं। फिल्म के डायरैक्टर ने यह काम सिख सिद्धातों के खिलाफ जाकर किया है। कोई भी कलाकार गुरु साहिब के या गुरु साहिब के परिवारों के सदस्यों का रोल नहीं निभा सकता है। इससे सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसलिए इस फिल्म को रिलीज किए जाने पर पाबंदी के हुकम जारी किए जाते हैं।