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मानहानि मामले में अक्षय कुमार को कोर्ट में निजी पेशी से छूट

Updated 27 April, 2017 02:11:05 AM

''जॉली एलएलबी 2'' टीम के ख़िलाफ़ चल रहे मान-हानि के केस में अक्षय कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई...

मुंबईः 'जॉली एलएलबी 2' टीम के ख़िलाफ़ चल रहे मान-हानि के केस में अक्षय कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने अक्षय को ट्रायल कोर्ट में निजी उपस्थिति से छूट दे दी है। अक्षय को निजी उपस्थिति से छूट देते हुए जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि अक्षय अपने वक़ीलों के ज़रिए कोर्ट से समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। एक जूता कंपनी द्वारा दायर केस में ट्रायल कोर्ट ने 8 फरवरी को समन जारी करके जॉली एलएलबी 2 के निर्माताओं फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर नरेन कुमार, डायरेक्टर सुभाष कपूर, अन्नू कपूर और अक्षय कुमार को अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे। अक्षय ने समन के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

जूता कंपनी ने जॉली एलएलबी 2 के पहले ट्रेलर में उनके ब्रैंड का नाम ग़लत तरीक़े से इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए मान-हानि का मुक़दमा किया था। कंपनी ने अपनी याचिका में कहा था कि एक डायलॉग में उनके ब्रैंड का नाम जानबूझकर ख़राब मायनों में लिया गया है। इससे ऐसा लगता है कि ये ब्रैंड सोसाइटी के निचले हिस्से में ही पहना जाता है।

बता दें कि अक्षय कुमार ने सोमवार को कहा था कि पुरस्कार समारोहों में स्टंट करने वाले कलाकारों को भी अभिनेताओं के बराबर सम्मान मिलना चाहिए। हिंदी फिल्म उद्योग के सभी स्टंटमैन्स के लिए एक विशेष जीवनबीमा योजना शुरू किए जाने के मौके पर अक्षय ने कहा, “मैं एक अभिनेता से पहले एक स्टंटमैन हूं। मैंने हिंदी फिल्म उद्योग में 10 साल स्टंटमैन के रूप में काम किया है। इसलिए मैं जानता हूं कि वे अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए कैसे अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं।

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Akshay KumarHigh courtBollywood

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