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काले हिरण शिकार मामले में सलमान दोषी करार, बीते 20 सालों में इस केस में आए कई उतार-चढ़ाव

Updated 05 April, 2018 12:06:07 PM

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को काले हिरण शिकार मामले में दोषी करार दे दिया गया है। वहीं सैफ, तब्बू, नीलम, सोनाली सहित पांच स्टार्स को बरी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सलमान फैसले के बाद काफी उदास नजर आए। वहीं उनकी सजा पर बहस जारी है।

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को काले हिरण शिकार मामले में दोषी करार दे दिया गया है। वहीं सैफ, तब्बू, नीलम, सोनाली सहित पांच स्टार्स को बरी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सलमान फैसले के बाद काफी उदास नजर आए। वहीं उनकी सजा पर बहस जारी है। 

 

ये है पूरा मामला 

बताते चलें कि 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने के आरोप लगे थे। इस केस में उनको गिरफ्तार भी किया गया था। सलमान खान को पांच दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। 22 सितंबर, 1998 को उनके कमरे से पुलिस ने एक रिवॉल्वर और राइफल बरामद की थी।

 

इस अधिकारी ने दर्ज कराया केस

वन अधिकारी ललित बोड़ा ने इस मामले में जोधपुर के लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर, 1998 को सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक, सलमान खान ने 1-2 अक्टूबर, 1998 की दरमियानी रात कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया था।

 

28 मार्च को पूरी हुई अंतिम बहस

अभियोजन पक्ष की ओर से 51 गवाह की सूची कोर्ट में पेश की गई थी, जिसमें से 28 गवाहों के बयान करवाए गए। बचाव पक्ष की ओर से भी मामले में बचाव के दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए। इसके बाद सभी मुल्जिमों के बयान लेने के बाद दोनों पक्षों की ओर से अंतिम बहस गत 28 मार्च को पूरी कर ली गई थी।

 

पेश होने का मिला था आदेश

सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री की कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने के लिए आज का दिन मुकर्रर करते हुए सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने की हिदायत दी थी। इस मामले मे सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए लोक अभियोजन अधिकारी भवानीसिंह भाटी ने पैरवी करते हुए कोर्ट के समक्ष सभी गवाह, दस्तावेज और आर्टिकल पेश किया था।

 

इन धाराओं के तहत सजा की मांग

उन्होंने कोर्ट को यह बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध प्रमाणित होता है, जिसमें से सलमान के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण की धारा 9/51 और आईपीसी की धारा 148 के अंतर्गत सजा की मांग की है। सह आरोपियों सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली और दुष्यंतसिंह के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण की धारा 9/52 के तहत सजा की मांग की गई है। 

 

सैफ अली, नीलम, सोनाली और तब्बू क्यों आरोपी?

कांकाणी गांव शिकार मामले में गवाहों ने कोर्ट में बताया था कि गोली की आवाज सुनकर वे मौके पर पहुंचे थे। शिकार सलमान ने किया था। जीप में उनके साथ सैफ अली, नीलम, सोनाली और तब्बू भी थे। इन पर सलमान को उकसाने का आरोप है। गांव वालों को देखकर सलमान मारे गए हिरणों को वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर चले गए थे।

 

सलमान ने 20 साल में 18 दिन जेल में काटे

हिरण शिकार के 3 मामलों में सलमान पुलिस और ज्यूडिशियल कस्टडी में 18 दिन जेल में रह चुके हैं। 6 दिन: वन विभाग ने 12 अक्टूबर 1998 को हिरासत में लिया था। वे 17 अक्टूबर तक जेल में रहे। 6 दिन: घोड़ा फार्म मामले में 10 अप्रैल 2006 को सलमान को लोअर कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई। 15 अप्रैल तक जेल में रहे। 6 दिन: सेशन कोर्ट ने इस सजा की पुष्टि की। तब 26 से 31 अगस्त 2007 तक सलमान जेल में रहे।

 

कितनी सजा हो सकती है?

वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 149 के तहत काला हिरण का शिकार करने पर अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। कुछ साल पहले तक यह 6 साल थी। सलमान का केस 20 साल पुराना है, ऐसे में उन्हें अधिकतम 6 साल की ही सजा हो सकती है। बाकी आरोपियों पर भी वहीं कानून लागू होगा।

 

3 साल से ज्यादा की सजा पर जाना पड़ेगा जेल

सलमान और बाकी आरोपियों को अगर 3 साल से अधिक सजा होती है तो हर हाल में जेल जाना पड़ेगा। सेशन कोर्ट में अपील दायर कर सजा सस्पेंड करानी पड़ेगी, लेकिन जब तक सेशन कोर्ट से सजा सस्पेंड नहीं होगी, तब तक जेल में रहना पड़ेगा। 3 साल या इससे कम सजा हुई तो उन्हें सेशन कोर्ट से ही बेल मिल सकती है।

 

सलमान को जान से मारने की धमकी, पुलिस की सांसें अटकीं

पंजाब-हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई ने कुछ महीने पहले ही कोर्ट में पेशी के दौरान सलमान को जान से मारने की धमकी दी थी। लॉरेंस अभी भरतपुर जेल में है, लेकिन उसके 20 गुर्गे जोधपुर जेल में बंद हैं। पुलिस ने जेल डीजी को लेटर लिखा है लिखकर सलमान और अन्य कलाकारों की जेल में सुरक्षा का अनुरोध किया है। डीआईजी जेल ने कहा है कि फिल्म कलाकार जेल आते हैं तो उन्हें सभी कैदियों से अलग रखा जाएगा।


 

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