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बॉम्बे HC का BMC को आदेश, कपिल शर्मा के साथ मिलकर सुलझाएं मसला

Updated 23 March, 2017 02:40:08 PM

बॉम्बे HC का BMC को आदेश, कपिल शर्मा के साथ मिलकर सुलझाएं मसला

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने कॉमेडियन कपिल शर्मा के उपनगरीय गोरेगांव स्थित फ्लैट में अवैध निमार्ण के आरोपों पर उनके खिलाफ प्राथमिकी पर रोक लगा दी है।। BMC ने हाई कोर्ट को बताया कि उसने कपिल के खिलाफ सभी मुकदमों को वापस ले लिया है। उच्च न्यायालय ने बीएमसी को निदेर्श दिया कि वह कपिल के मामले में व्यक्तिगत रूप से सुनवायी करें और विवाद को हल करें।

बता दें कि कपिल के गोरेगांव स्थित घर में अवैध निर्माण कराने पर बीएमसी ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कारपोरेशन (बीएमसी) में सब इंजीनियर 39 वर्षीय अभय दिनकर जगताप की शिकयत पर मामला दर्ज किया गया था।
 

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