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रजनीकांत के खिलाफ अदालत में याचिका दायर

Updated 07 March, 2015 01:05:49 PM

मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें वृहत चेन्नई शहर के पुलिस आयुक्त को सुपरस्टार रजनीकांत और

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें वृहत चेन्नई शहर के पुलिस आयुक्त को सुपरस्टार रजनीकांत और फिल्म ‘लिंगा’ के निर्माता के खिलाफ सरकारी खजाने को कथित तौर पर 21 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है। 
 
मरीना पिक्चर्स चेन्नई के प्रबंध भागीदार आर सिंगरावदिवेलन ने याचिका दायर करके आरोप लगाया कि रजनीकांत के प्रभाव का इस्तेमाल करके फिल्म निर्माता रॉकलिंग वेंकटेश ने मनोरंजन कर के भुगतान से छूट हासिल कर ली। 
 
उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों के अनुसार सिर्फ तमिल में शीषर्क और तमिल संस्कृति का विकास करने वाली फिल्में ही मनोरंजन कर से छूट पाने की हकदार हैं। 
 
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘शीषर्क ‘लिंगा’ मूलत: संस्कृत का शब्द है और इसलिए फिल्म मनोरंजन कर के भुगतान से छूट हासिल करने की हकदार नहीं है’’ उन्होंने आरोप लगाया कि रजनीकांत और फिल्म के निर्माता ने सरकारी खजाने को काफी नुकसान पहुंचाया है। 
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