बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोनू सूद की उस अपील और अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कथित अवैध निर्माण मामले बीएमसी के नोटिस को चुनौती दी थी। यानि एक्टर को कथित अवैध निर्माण मामले में अभी राहत नहीं मिली है।
21 Jan, 2021 05:31 PMबॉलीवुड तड़का टीम. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोनू सूद की उस अपील और अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कथित अवैध निर्माण मामले बीएमसी के नोटिस को चुनौती दी थी। यानि एक्टर को कथित अवैध निर्माण मामले में अभी राहत नहीं मिली है।
सोनू सूद की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि अदालत अपील और याचिका को खारिज करती है। इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण पर ऐक्शन का फैसला पूरी तरह से बीएमसी पर छोड़ दिया है।
बता दें कि सूद के वकील अमोघ सिंह ने बीएमसी द्वारा जारी नोटिस का पालन करने के लिए कुछ समय मांगा था और कोर्ट से अपील की थी कि वह बीएमसी को इमारत ढहाने का कदम नहीं उठाने का निर्देश दें। अदालत ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया है और कहा कि आप लेट हैं, आपके पास ऐसा करने का पहले पर्याप्त समय था।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल 2020 में बीएमसी ने सोनू सूद पर छह मंजिला रिहायशी बिल्डिंग को होटल में तब्दील करने का आरोप लगाया था। एक्टर ने भी बीएमसी के इस नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज दिया था। जिसे अब खारिज कर दिया गया है। लेकिन ये भी बता दें बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर एक्टर ने अब उच्च न्यायालय की ओर रुख किया है।