बाॅलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और बीएमस विवाद पर हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना के पक्ष में फैसला दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि एक्ट्रेस के मुंबई ऑफिस की तोड़फोड़ बीएमसी ने गलत इरादे से की है। इतना ही नहीं बीएमसी को कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ के लिए हर्जाना देना होगा।
27 Nov, 2020 12:21 PMमुंबई: बाॅलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और बीएमस विवाद पर हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना के पक्ष में फैसला दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि एक्ट्रेस के मुंबई ऑफिस की तोड़फोड़ बीएमसी ने गलत इरादे से की है। इतना ही नहीं बीएमसी को कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ के लिए हर्जाना देना होगा। हाईकोर्ट ने कंगना के ऑफिस के नुकसान का आकलन करने के आदेश दिए। इस संबंध में अधिकारी मार्च 2021 तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौपेंगे। नुकसान की भरपाई के लिए एजेंसी की रिपोर्ट पर फैसला हाईकोर्ट बाद में सुनाएगा।
जस्टिस एसजे कैथावाला और आरआई छागला की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा- 'जिस तरह से यह तोड़फोड़ की गई वह अनधिकृत था। ऐसा गलत इरादे से किया गया था। ये याचिकाकर्ता को कानूनी मदद लेने से रोकने का एक प्रयास था। अदालत ने अवैध निर्माण के बीएमसी के नोटिस को भी रद्द कर दिए।मामले को देख ऐसा लगता है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई एक्ट्रेस के ट्वीट्स और बयानों के लिए उसे निशाना बनाने के इरादे से की गई है।'
कंगना को भी दी ये हिदायद
बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता यानि कंगना को भी सार्वजनिक मंच पर विचारों को रखने में संयम बरतने को कहा। लेकिन साथ में ये भी कहा कि किसी राज्य द्वारा किसी नागरिक की गई गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों को नजरअंदाज किया जाता। किसी नागरिक के ऐसे गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों के लिए राज्य की इस तरह की कोई कार्रवाई कानून के अनुसार नहीं हो सकती है।
बता दें कि 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस में कुछ हिस्सों को अवैध बताते हुए तोड़फोड़ की थी,जिसके विरोध में कंगना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद कोर्ट ने बीएमसी द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।