तमिल फिल्म निर्माता एन लिंगुसामी को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने चेक धोखाधड़ी मामले में 6 महीने की कैद की सजा सुनाई है। एन लिंगुसामी और उनके भाई सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ पीवीपी कैपिटल लिमिटेड ने मामला दर्ज कराया था।।पीवीपी कैपिटल लिमिटेड को निदेशक लिंगुसामी द्वारा 1.03 करोड़ रुपए की राशि का दिया गया चेक बाउंस हो गया है। इसके बाद पीवीपी कैपिटल लिमिटेड ने लिंगुसामी और उनके भाई सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ प्रकरण पेश किया गया था।
24 Aug, 2022 09:42 AMमुंबई: तमिल फिल्म निर्माता एन लिंगुसामी को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने चेक धोखाधड़ी मामले में 6 महीने की कैद की सजा सुनाई है। एन लिंगुसामी और उनके भाई सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ पीवीपी कैपिटल लिमिटेड ने मामला दर्ज कराया था।।पीवीपी कैपिटल लिमिटेड को निदेशक लिंगुसामी द्वारा 1.03 करोड़ रुपए की राशि का दिया गया चेक बाउंस हो गया है। इसके बाद पीवीपी कैपिटल लिमिटेड ने लिंगुसामी और उनके भाई सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ प्रकरण पेश किया गया था।
लिंगुसामी और उनके भाई प्रोडक्शन कंपनी तिरुपति ब्रदर्स चलाते हैं। प्रोडक्शन कंपनी ने, 2014 में, पीवीपी कैपिटल लिमिटेड से एन्नी येज़ु नाल नाम की एक फिल्म बनाने के लिए लोन लिया था जो फ्लॉप हो गई थी। फिल्म के ना चल पाने की वजह से फिल्म निर्माता और उनका भाई कर्ज चुकाने में असफल रहे थे।
पीवीपी कैपिटल ने मद्रास उच्च न्यायालयका दरवाजा खटखटाया, जिसने लिंगुसामी और उनके भाई को पीवीपी कैपिटल को लोन राशि वापस करने का निर्देश दिया, लेकिन यह देखा गया कि लिंगुसामी ने जो चेक दिया था वह बाउंस हो गया था। पीवीपी कैपिटल ने तब निर्देशक और उनके भाई के खिलाफ चेक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।
वहीं लिंगुसामी ने कहा है कि वह मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ( जिसने निर्देशक को छह महीने की कैद की सजा सुनाई है) के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करेंगे।
लिंगुसामी ने एक बयान में कहा- विवाद PVP capitals और हमारे प्रोडक्शन हाउस थिरुपति ब्रदर्स फिल्म मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच है। माननीय अदालत ने आज उनके द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाया। हम इस आदेश के खिलाफ अपील करेंगे और कानूनी रूप से इस मुद्दे का सामना करेंगे।