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रकुलप्रीत की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एनबीए से मांगा जवाब, 11 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

Updated 16 October, 2020 11:50:29 AM

सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामले में एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार किया था। रिया से पूछताछ करने पर रकुलप्रीत सिंह का नाम सामने आया था। नाम सामने आने के बाद एनसीबी ने 25 सितंबर को रकुल से पूछताछ की थी। जिसके बाद मीडिया ने रकुल और किया की दोस्ती की खबरें दिखाई थी। रकुल ने दिल्ली हाईकोट में याचिका दर्ज कर मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी।

मुंबई. सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामले में एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार किया था। रिया से पूछताछ करने पर रकुलप्रीत सिंह का नाम सामने आया था। नाम सामने आने के बाद एनसीबी ने 25 सितंबर को रकुल से पूछताछ की थी। जिसके बाद मीडिया ने रकुल और किया की दोस्ती की खबरें दिखाई थी। रकुल ने दिल्ली हाईकोट में याचिका दर्ज कर मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने रकुल की याचिका पर नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन (एनबीए) से दो हफ्तों के अंदर जवाब देने के लिए कहा है।

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इस पर एनबीए का कहना है कि उन्हें तीन हफ्तों का टाइम दिया जाए। ताकि एनबीए 10 न्यूज चैनल्स से इस बारे में बात कर सके और जानकारी इक्ट्ठी कर सके। 

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रकुल ने अपनी याचिका में कहा था-रिया ने उसका और सारा अली खान का नाम उस वक्त लिया था, जब वह एक शूट पर थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार, प्रसार भारती, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी किया था। रकुल प्रीत के वकील ने भी कहा था कि मीडिया एक्ट्रेस का हैरेसमेंट कर रहा है।

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रकुल के वकील ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रेस काउंसिल की अपनी एक एडवायजरी है, जिसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। इस बीच, रकुल के वकील को भी अदालत में एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है। याचिका की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।

: Smita Sharma

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