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2.0 की पाइरेसी के डर से हाईकोर्ट ने 12000 वेबसाइट ब्लॉक करने के दिए आदेश

Updated 29 November, 2018 11:36:49 AM

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और रजनीकांत की फिल्म 2.0 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। मगर मद्रास हाईकोर्ट ने 37 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइजडर (ISPs) को 12,000 वेबासाइट को ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। ये वो वेबसाइट हैं, जो तमिल फिल्मों के पाइरेटेड वर्जन दिखाती हैं।

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और रजनीकांत की फिल्म 2.0 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। मगर मद्रास हाईकोर्ट ने 37 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइजडर (ISPs) को 12,000 वेबासाइट को ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। ये वो वेबसाइट हैं, जो तमिल फिल्मों के पाइरेटेड वर्जन दिखाती हैं। इस लिस्ट में 2000 से ज्यादा वेबसाइट को 'तमिल रॉकर्स' ऑपरेट करती है। जस्टिस एम सुंदर ने बुधवार को आदेश दिया। दरअसल, लाइका प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने इसके लिए एक याचिका दायर की थी।

 


शुरुआत में लाइका प्रोडक्शन के वकील ने याचिका में 12, 564 अवैध वेबसाइट की लिस्ट बनाई थी। वकील ने तर्क दिया कि जब 'तमिल रॉकर्स' वेबसाइट ब्लॉक हो जाती है, तो ये तुरंत यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) या किसी अन्य एक्सटेंशन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बदलकर एक मिरर वेबसाइट बना लेती है। वकील ने 'तमिल रॉकर्स' के विस्तार की संभावित लिस्ट बनाई और ऐसी सभी वेबसाइटों के खिलाफ एक आदेश मांगा था। फिल्म क्रिटिक रमेश बाला ने बताया कि फिल्म ने रिलीज़ से पहले ही पहला रिकॉर्ड बना लिया। फिल्म ‘2.0’ की एडवांस बुकिंग के दौरान 1.2 मिलियन टिकिट बेच डाले।करीबन 600 करोड़ के बजट में बनी 2.0 बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना सकती है। ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शन 50 करोड़ होने का अनुमान है।

: Konika

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