हैदराबद हाई कोर्ट ने तेलंगाना के अधिकारी जो ड्रग रैकेट केस की जांच कर रहे हैं, उन्हें आदेश दिए हैं...
27 Jul, 2017 12:07 AMमुंबईः हैदराबद हाई कोर्ट ने तेलंगाना के अधिकारी जो ड्रग रैकेट केस की जांच कर रहे हैं, उन्हें आदेश दिए हैं कि साउथ एक्ट्रैस चार्मी कौर को उनका ब्लड, नाखून या बालों का सैंपल देने के लिए मजबूर न किया जाए। कोर्ट ने ये आदेश चार्मी कौर की याचिका के बाद दिए हैं।
दरअसल स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम के सामने सवाल जवाब के लिए हाजिर होने से एक दिन पहले चार्मी कौर ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि एसआईटी को जो भी सवाल जवाब करने है वो उनके वकीन के सामने करे। हालांकि कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था।
इसके साथ ही आपको बता दें कि एसआईटी को ये भी आदेश दिए गए हैं कि पूछताछ के समय एक महिला अधिकारी भी उपस्थित हो। चार्मी कौर के वकीन ने बातचीत के दौरान बताया कि चारमी एसआईटी को उस जगह के बारे में बते देगी जहां उनसे पूछताछ की जानी चाहिए।
ड्रग रैकेट केस में नाम आने के बाद चार्मी कौर को कोर्ट ने समन भेजा था। इसके बाद चरमी ने ब्लड, नाखून या बालों का सैंपल न देने के लिए कोर्ट का रुख किया था।
उनके वकील ने भी बिना मंजूरी के सैंपल लेने को कानूनी रूप से अवैध होने का तर्क दिया था। चार्मी ने इस मामले में बोलते हुए कहा है कि वो एक इज्जतदार परिवार से ताल्लुख रखती है अगर उनके सात जबरदस्ती की गई तो समाज में उनकी छवी खराब हो जाएगी जिससे उनका भविष्य और करियर खराब हो जाएगा।