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Defamation Case: कंगना की बड़ी मुश्किलें, जावेद अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की  कैविएट याचिका

Updated 11 September, 2021 04:01:05 PM

एक्ट्रेस कंगना रनौत और संगीतकार जावेद अख्तर के बीच चल रहा विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कंगना की बॉम्बे हाई कोर्ट से याचिका रद्द होने के बाद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दायर की है। जावेद ने दायर की अर्जी में कहा कि अगर कंगना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करती हैं तो कोर्ट कोई भी आदेश जारी करने से पहले उनका पक्ष एक बार सुन ले।

मुंबई. एक्ट्रेस कंगना रनौत और संगीतकार जावेद अख्तर के बीच चल रहा विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कंगना की बॉम्बे हाई कोर्ट से याचिका रद्द होने के बाद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दायर की है। जावेद ने दायर की अर्जी में कहा कि अगर कंगना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करती हैं तो कोर्ट कोई भी आदेश जारी करने से पहले उनका पक्ष एक बार सुन ले।

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बता दें जावेद ने पिछले साल एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कंगना के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी। जावेद ने अपनी शिकायत में कहा था कि कंगना ने नेशनल और इंटरनेशनल टेलीविजन पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। ऐसा करने के पीछे एक्ट्रेस का केवल उनकी छवि को पब्लिक के बीच खराब करना मकसद था।

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इसके बाद कंगना मानहानि याचिका को रद्द करवाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गईं, जहां से हाई कोर्ट ने कंगना की याचिका को रद्द कर दिया। गुरुवार को इस मानहानि केस की बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें जस्टिस रेवती मोहिते ने अपना फैसला सुनाते हुए कंगना की मानहानि की याचिका का रद्द करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया था। इससे कंगना को एक बड़ा झटका लगा।

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बॉम्बे हाई कोर्ट से पहले यह मामला अंधेरी की मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा था। फरवरी में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी और मार्च में कंगना के खिलाफ जमानती वॉरंट जारी किया गया था। इसके बाद कंगना कोर्ट में हाजिर हुईं और एक्ट्रेस को बेल दे दी गई थी। जुलाई में कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। कंगना ने इस केस अपने होम टाउन हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट कराने की मांग की थी। वहीं, दूसरी याचिका में कंगना ने इस मामले को रद्द करने की भी मांग की थी।

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Content Writer: Parminder Kaur

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