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आर्यन की जमानत रद्द होने पर केआरके ने जाहिर की नाराजगी, बोले- भारती के पास तो 86 ग्राम ड्रग्स बरामद हुआ था, फिर भी उसी दिन बेल मिल गई थी

Updated 21 October, 2021 10:39:44 AM

एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की 20 अक्तूबर को जमानत याचिका पर सुनवाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले आर्यन की 14 अक्तूबर को सुनवाई हुई थी, जिसे भी कोर्ट ने रद्द कर दिया था और 20 अक्तूबर को फैसला सुनाने की घोषणा की थी। कोर्ट ने आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमानत याचिका रद्द होने के बाद आर्यन आर्थर जेल में ही रहेंगे। इस पर कई स्टार्स ने नाराजगी जाहिर की है। कमाल आर खान यानी केआरके ने भी आर्यन की बेल रिजेक्ट होने पर गुस्सा जाहिर किया है

मुंबई. एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की 20 अक्तूबर को जमानत याचिका पर सुनवाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले आर्यन की 14 अक्तूबर को सुनवाई हुई थी, जिसे भी कोर्ट ने रद्द कर दिया था और 20 अक्तूबर को फैसला सुनाने की घोषणा की थी। कोर्ट ने आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमानत याचिका रद्द होने के बाद आर्यन आर्थर जेल में ही रहेंगे। इस पर कई स्टार्स ने नाराजगी जाहिर की है। कमाल आर खान यानी केआरके ने भी आर्यन की बेल रिजेक्ट होने पर गुस्सा जाहिर किया है।

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केआरके ने लिखा- 'आर्यन खान की बेल रिजेक्ट कर दी गई और यह साफ तौर पर हैरेसमेंट है। आखिर एक इंसान, जिसके पास न तो ड्रग्स बरामद हुए और न ही उसने सेवन किया, वह 20 से ज्यादा दिनों के लिए जेल में कैसे रह सकता है? जबकि भारती सिंह को उसी दिन बेल दे दी गई थी। भारती के पास तो 86 ग्राम ड्रग्स बरामद हुआ था। मतलब दो अलग लोगों के लिए दो अलग कानून?' केआरके का ये ट्वीट खूब वायरल हो रहा है।

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बता दें एनडीपीएस कोर्ट ने जिन तथ्यों के आधार पर आर्यन की जमानत रद्द की, उनका जिक्र कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी में किया गया है। कोर्ट का कहना है कि आर्यन को जमानत दी गई तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस कॉपी में उनके वॉट्सऐप चैट्स का भी जिक्र किया गया है जिसमें आर्यन के रेग्युलर तौर पर ड्रग्‍स लेने की बात कही गई है। अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी माना है कि जमानत पर रिहा होने के बाद आर्यन ड्रग्‍स नहीं लेंगे यह नहीं कहा जा सकता है। यहां इस बात की भी जिक्र किया गया है कि आर्यन के पास से ड्रग्‍स भले नहीं मिला हो, लेकिन उन्‍हें पता था कि उनके साथी के पास ड्रग्‍स है। अब आज यानि 21 अक्तूबर को आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में है। वकील अमित देसाई और सतीश मानशिंदे बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन को जमानत दिलवाने की कोशिश करेंगे। 

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Content Writer: Parminder Kaur

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