संगीत की दुनिया के जाने माने सिंगर एआर रहमान पर मुसीबतों की गाज गिर गई है। उन पर टैक्स चोरी करने का आरोप लगा है और साथ ही उनके टैक्स के भुगतान में विसंगतियां भी पाई हैं। ऐसे में आयकर विभाग ने एआर रहमान के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने गायक को नोटिस भी भ
11 Sep, 2020 04:58 PMबॉलीवुड तड़का टीम. संगीत की दुनिया के जाने माने सिंगर एआर रहमान पर मुसीबतों की गाज गिर गई है। उन पर टैक्स चोरी करने का आरोप लगा है और साथ ही उनके टैक्स के भुगतान में विसंगतियां भी पाई हैं। ऐसे में आयकर विभाग ने एआर रहमान के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने गायक को नोटिस भी भेजा है।
आयकर विभाग ने सिंगर पर आरोप लगाया कि एआर रहमान ने 3.47 करोड़ रुपये कथित रूप से अपने नाम के ट्रस्ट में स्थानांतरित किए हैं। साथ ही आयकर विभाग ने वर्ष 2011-12 में रहमान के टैक्स भुगतान में विसंगतियां पाई हैं। विभाग के वकील डीआर सेंथिल कुमार के मुताबिक ए आर रहमान को इंग्लैंड स्थित लिब्रा मोबाइल ने एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत साल 2011-12 में में 3.47 करोड़ रुपये दिए थे। इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार तीन साल के लिए रहमान को कंपनी के लिए विशेष कॉलर ट्यून बनानी थी।
आयकर विभाग के अधिवक्ता ने ये दावा किया कि इस काम से हुई आमदनी रहमान के अपने खाते में जानी चाहिए थी, जिस पर आयकर दिया जाना चाहिए था। इनकम टैक्स कटने के बाद इसे चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया जा सकता था। फरवरी में मद्रास हाई कोर्ट ने जीएसटी कमिश्नर के उस आदेश पर अंतरिम स्टे दे दिया था, जिसमें रहमान को 6.79 करोड़ का एरियर और इतना ही जुर्माना भरने के लिए कहा गया था।
जीएसटी अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि रहमान फिल्म के लिए संगीत बनाकर और रॉयलटीज़ से आय प्राप्त कर रहे हैं। जीएसटी के अनुसार, सेवाओं पर टैक्स लगता और उन्होंने रहमान पर सेवा कर ना चुकाने का आरोप लगाया था। ऐसे में आयकर विभाग की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायधीश पीएस शिवज्ञानम और वी भारती की खंडपीठ ने म्यूजिक कंपोजर रहमान को नोटिस जारी किया है।