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कोर्ट का बड़ा फैसला, अब बिना अनुमति अमिताभ बच्चन के फोटो, आवाज और नाम का इस्तेमाल करना पड़ेगा महंगा

Updated 25 November, 2022 01:26:15 PM

महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। पब्लिक फिगर होने के नाते वह नहीं चाहते कि उनकी परमिशन के बिना कोई भी उनकी आयडेंटिटी का इस्तेमाल करे। ऐसे में बिग बी को राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि अमिताभ बच्चन की आवाज, नाम और चेहरे से जुड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना उपयोग न किया जाए।

बॉलीवुड तड़का टीम. महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। पब्लिक फिगर होने के नाते वह नहीं चाहते कि उनकी परमिशन के बिना कोई भी उनकी आयडेंटिटी का इस्तेमाल करे। ऐसे में बिग बी को राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि अमिताभ बच्चन की आवाज, नाम और चेहरे से जुड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना उपयोग न किया जाए।

 

 

जस्टिस नवीन चावला ने अथॉरिटी और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए आदेश जारी किए हैं कि अमिताभ बच्चन का नाम, फोटो और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को तुरंत हटा दिया जाए जो भी पब्लिकली उपलब्ध हैं। इसके अलावा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से कोर्ट ने उन फोन नंबर्स के बारे में जानकारी देने को कहा है जो आमिताभ के नाम और आवाज का अवैध उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से उन ऑनलाइन लिंक्स को भी हटाने के लिए कहा है जो बच्चन की पर्सनैलिटी राइट्स को खराब कर रहे हैं।

 

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने अपना फैसला सुनाते वक्त कहा कि "अमिताभ बच्चन, एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। विभिन्न विज्ञापनों में उनकी आवाज और उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब, अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना, अपने स्वयं के सामान और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए, कोई भी उनके सेलिब्रिटी स्टेटस का उपयोग नहीं कर सकता है।"


 

Content Writer: suman prajapati

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