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मॉडल के साथ गैंगरेप मामले में गायिक जैली आरोपी करार

Updated 29 March, 2018 10:26:50 AM

पंजाबी मॉडल के साथ गैंगरेप, ब्लैकमेल और उसे अगवा करने के लिए जेल में बंद मुजरिम पंजाबी गायक जरनैल सिंह जैली की मंगलवार को जिला अदालत में सुनवाई होगी। इस दौरान मुजरिम जैली पर धारा 506 के तहत दोष तय किए गए हैं। इससे पहले दोषी को 313 के तहत चार्ज फरेम किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी।

मोहाली: पंजाबी मॉडल के साथ गैंगरेप, ब्लैकमेल और उसे अगवा करने के लिए जेल में बंद मुजरिम पंजाबी गायक जरनैल सिंह जैली की मंगलवार को जिला अदालत में सुनवाई होगी। इस दौरान मुजरिम जैली पर धारा 506 के तहत दोष तय किए गए हैं। इससे पहले दोषी को 313 के तहत चार्ज फरेम किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। 

जानकारी के मुताबिक ये मामला अक्तूबर 2014 को सामने आया था, जिसमें एक मॉडल मे दोष लगाया था कि उसनें पंजाबी गायिकी सिखने के लिए गायिक जरनैल सिंह उर्फ जैली के साथ मुलाकात की थी। मुजरिम ने उसे संगीत सिखाना शुरु कर दिया। कहा जा रहा है कि एक दिन जैली मॉडल को बहाने के साथ मोहाली के सैक्टर-57 के फ्लेट में ले गया। वहां जैली के साथी पहले से ही मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने मॉडल को कोल्ड ड्रिंक में नशीली चीज मिलाकर पिला दी, जिसके बाद वो बेहोश हो गई वहीं दोस्तों के साथ मिलकर जैली ने गैंगरेप किया। इतना ही नहीं दुष्कर्म करने के बाद जैली ने उस मॉडल की अश्लील वीडियो भी बनाई। 

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