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काला हिरण मामला- सलमान को विदेश जाने से पहले हर बार लेनी होगी कोर्ट से इजाजत

Updated 05 August, 2018 11:31:15 AM

बाॅलीवुड एक्टर सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की अदालत ने एक और झटका दिया। दरअसल, सलमान को अब हर बार भारत से बाहर जाने के लिए माननीय न्यायालय से इजाजत लेनी होगी।

मुंबई: बाॅलीवुड एक्टर सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की अदालत ने एक और झटका दिया। दरअसल, सलमान को अब हर बार भारत से बाहर जाने के लिए माननीय न्यायालय से इजाजत लेनी होगी। सलमान खान के वकील ने शुक्रवार 3 अगस्त को कोर्ट में अर्जी लगायी थी। इस अर्जी में उन्होंने सलमान खान को हर बार विदेश जाने से पहले कोर्ट से इजाजत लेने में छूट की मांग की थी। यह याचिका जिला एवं सेशन कोर्ट जज चंद्र कुमा सोनगरा की अदालत में लगायी गई थी।

 

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पिछले तीन दिन से कांकाणी गांव में काले हिरणों के शिकार के आरोप में पांच साल की सजा के खिलाफ सलमान की याचिका पर बहस चल रही है। आर्म्स एक्ट केस में सलमान को बरी किए जाने पर राज्य सरकार की अपील पर भी सुनवाई हो रही है। इन दोनों मामलों में ही पहले हुई सुनवाई में सलमान कोर्ट नहीं पहुंचे थे। ऐसे में उनकी ओर से हाजरी माफी का आवेदन भी पेश किया गया था। पिछली सुनवाई में सलमान की ओर से सजा के खिलाफ उनके अधिवक्ता महेश बोड़ा ने बहस शुरू की थी।

 

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कोर्ट के इस फैसले से जाहिर तौर पर सलमान की आने वाली कई फिल्मों की शूटिंग इससे प्रभावित होगी।  सलमान जल्द ही अली अब्बास जफर निर्देशित फिल्म भारत में नजर आएंगे जिस पर अभी काम चल रहा है।

 

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बता दें कि काले हिरण शिकार मामले में सलमान को जोधपुर जिला न्यायालय ने पांच साल कैद और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि दो दिन बाद उन्हें कोर्ट से 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी गई थी। लेकिन यह जमानत कई शर्तों के साथ दी गई थी। जमानत की शर्तों के अनुसार, वह देश छोड़कर नहीं जा सकते थे। सलमान खान ने इस मामले में सजा सुनाए जाने और जमानत मिलने के बीच दो रातें जेल में काटी।
 

: Neha

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