अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें पॉर्न साइट पर अपलोड करने के आरोप में फंसी एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट्रेस की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि गहना के खिलाफ दर्ज की गई तीसरी एफआईआर के आधार पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने गहना को गिरफ्तारी से राहत देते हुए ये भी साफ किया है कि जब भी जांच में उनकी जरूरत पड़ेगी तो गहना को क्राइम ब्रांच की पूरी मदद करनी होगी।
22 Sep, 2021 04:22 PMबॉलीवुड तड़का टीम. अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें पॉर्न साइट पर अपलोड करने के आरोप में फंसी एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट्रेस की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि गहना के खिलाफ दर्ज की गई तीसरी एफआईआर के आधार पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने गहना को गिरफ्तारी से राहत देते हुए ये भी साफ किया है कि जब भी जांच में उनकी जरूरत पड़ेगी तो गहना को क्राइम ब्रांच की पूरी मदद करनी होगी।
बता दें, पॉर्न केस में नाम सामने आने के बाद गहना वशिष्ठ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पॉर्न अग्रिम जमानत की मांग की थी। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने गहना की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था। गहना वशिष्ठ के वकील ने कहा, 'जांच एजेंसी का कहना है कि वह गहना को इसलिए हिरासत में लेना चाहते हैं क्योंकि वह पॉर्नोग्रफी रैकेट का भांडाफोड़ करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि किस ओटीटी प्लैटफॉर्म को ये फिल्में बेची गई। केवल इन दो चीजों के लिए गहना से पूछताछ की जानी है।'
बता दें कि गहना वशिष्ठ को क्राइम ब्रांच ने एक वेबसाइट पर अश्लील वीडियो अपलोड करने और शूटिंग में भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। मालवानी पुलिस स्टेशन में दर्ज केस को मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था। दूसरी बार एफआईआर में गिरफ्तारी के डर से गहना ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन सत्र न्यायालय के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद उनके वकील का कहना था कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।