बाॅलीवुड के किंग खान यानि सुपरस्टार शाहरुख खान को कोर्ट कचहरी के मामलों से छुटकारा मिलता नजर आ रहा है। शाहरुख को पांच साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। साल 2017 में फिल्म 'रईस' के प्रचार के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के मामले पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इसे आपराधिक मामला मानने से इंकार कर दिया।
27 Sep, 2022 08:42 AMमुंबई: बाॅलीवुड के किंग खान यानि सुपरस्टार शाहरुख खान को कोर्ट कचहरी के मामलों से छुटकारा मिलता नजर आ रहा है। शाहरुख को पांच साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। साल 2017 में फिल्म 'रईस' के प्रचार के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के मामले पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इसे आपराधिक मामला मानने से इंकार कर दिया।
गुजरात हाईकोर्ट ने अप्रैल 2022 में मामले को रद्द करते हुए कहा कि भगदड़ मचने के कई कारण हैं और किसी एक व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देना सही नहीं होगा। गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जितेंद्र सोलंकी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और यहां भी उनकी अपील को खारिज कर दिया गया।
ये है मामला
इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। इसके बाद शाहरुख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। शाहरुख खान के खिलाफ कांग्रेस नेता जितेंद्र सोलंकी ने स्थानीय कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि शाहरुख खान ने फिल्म रईस के नाम वाली टी-शर्ट भीड़ की तरफ फेंकी और भगदड़ मचने से हादसा हो गया।