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सोनू सूद ने वापिस ली सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका, कहा- हम बीएमसी के फैसले का इंतजार करेंगे

Updated 05 February, 2021 01:41:47 PM

एक्टर सोनू सूद लगातार अपने नेक कामों की वजह से लोगों के लिए मसीहा बने हुए हैं। बीते दिनों बीएमसी ने सोनू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। बीएमसी का कहना था कि एक्टर ने छह मंजिला रिहायशी बिल्डिंग को होटल में तबदील किया है। जिसे सोनू ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चनौती दी थी। एक्टर ने बीएमसी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। बॉम्ब हाईकोर्ट ने बीएमसी के पक्ष मे फैसला सुनाया था। जिसके बाद एक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब सोनू ने दायर की हुई याचिका वापिस ले ली है।

मुंबई. एक्टर सोनू सूद लगातार अपने नेक कामों की वजह से लोगों के लिए मसीहा बने हुए हैं। बीते दिनों बीएमसी ने सोनू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। बीएमसी का कहना था कि एक्टर ने छह मंजिला रिहायशी बिल्डिंग को होटल में तबदील किया है। जिसे सोनू ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चनौती दी थी। एक्टर ने बीएमसी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। बॉम्ब हाईकोर्ट ने बीएमसी के पक्ष मे फैसला सुनाया था। जिसके बाद एक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब सोनू ने दायर की हुई याचिका वापिस ले ली है।

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सोनू ने अपनी याचिका वापिस ले ली है। एक्टर के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को सोनू ने बीएमसी के सामने अपना पक्ष विस्तार से रखा है। हम उनके फैसले का इंतजार करेंगे। याचिका वापिस लेने के बाद एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। जिसमें सोनू ने लिखा- ''मैं जो भी काम किया उसे लीगल तरीके से कराया लेकिन उस बात को गलत तरीके से पेश किया गया। मुझे न्यायालय पर भरोसा है और मैं हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम करता हूं। हम बिजनेस भी सही तरीके से करते हैं और कानूनी दायरे में रहकर हर चीज के लिए अनुमति लेने के बाद करते हैं। दुर्भाग्यवश, कुछ ऐसे लोग मेरे साथ रहे जिन्होंने मेरी छवि खराब करने की कोशश की। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं लेकिन होते नहीं हैं।'' इसके साथ ही सोनू ने अपनी लीगल टीम को धन्यवाद कहा है। सोनू आगे लिखा- हमेशा की तरह न्याय मिला।

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बता दें सोनू ने वापिस ली हुई याचिका में लिखा था कि उन्होंने छह मंजिला इमारत में कोई अवैध निर्माण नही करवाया और न ही कोई ऐसा बदलाव किया जिसमें बीएमसी की अनुमति की जरूरत हो। इमारत में वे बदलाव किए गए जिसकी महाराष्ट्र एवं नगर योजना के तहत अनुमति है।

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Content Writer: Parminder Kaur

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