वेब सीरीज ''तांडव'' के निर्देशक अली अब्बास जफर और अन्य के खिलाफ विभिन्न राज्यों में कई आपराधिक शिकायतें दर्ज की गई। इस शिकायत को रद्द करवाने के लिए सीरीज की टीम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्टने इस याचिका को खारिज कर दिया है।
28 Jan, 2021 10:02 AMमुंबई: वेब सीरीज 'तांडव' को लेकर हुए विवाद के बाद इसके एक्टर, निर्माताओं और अमेजन प्राइम (इंडिया) टीम के खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। वहीं इस फआईआर को रद्द करने के लिए 'तांडव' इसके एक्टर, निर्माताओं और अमेजन प्राइम (इंडिया) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
बुधवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान वेब सीरीज की टीम के वकील ने अपना पक्ष रखा। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट के एक्शन की बात करें तो उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर मोहम्मद जीशान आयूब, अमेजन प्राइम वीडियो (इंडिया) और तांडव के निर्माताओं को उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर में गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इंकार कर दिया है।
बेंच ने कहा-'आपके अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं है। आप ऐसे चरित्र की भूमिका नहीं निभा सकते जो किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए।' सुप्रीम कोर्ट ने कहा -'अग्रिम जमानत या एफआईआर रद्द कराने के लिए वो हाई कोर्ट में गुहार लगाएं। कोर्ट ने ये भी कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी अनंत नहीं है।'
बता दें कि वेब सीरीज पर हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप है। इसे लेकर पहले सोशल मीडिया पर तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन किए गए और फिर सीरीज के मेकर्स और एक्टर्स के खिलाफ 6 राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई थी।