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आर्यन खान ड्रग केस पर सुप्रीम कोर्ट की वकील खुशबू जैन का बयान, बोली- ज्यादा एक्सपोजर स्टारकिड  की छवि खराब कर सकता है

Updated 14 October, 2021 11:35:45 AM

एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की आज फिर 11 बजे कोर्ट में सुनवाई है। 13 अक्तूबर को भी आर्यन की जमानत पर सुनवाई हुई थी, जिसे कोर्ट ने टाल दिया। आर्यन का केस अमित देसाई लड़ रहे हैं। इससे पहले सतीश मानशिंदे इस केस की पैरवी कर रहे थे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की वकील खुशबू जैन ने आर्यन खान ड्रग केस को लेकर बात की है।

मुंबई. एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की आज फिर 11 बजे कोर्ट में सुनवाई है। 13 अक्तूबर को भी आर्यन की जमानत पर सुनवाई हुई थी, जिसे कोर्ट ने टाल दिया। आर्यन का केस अमित देसाई लड़ रहे हैं। इससे पहले सतीश मानशिंदे इस केस की पैरवी कर रहे थे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की वकील खुशबू जैन ने आर्यन खान ड्रग केस को लेकर बात की है।

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खुशबू ने कहा- 'आर्यन खान का मामला विचाराधीन है। हर रोज कुछ न कुछ ऐसे नए घटनाक्रम हो रहे हैं, जिसमें नई गुत्थी निकलकर सामने आ रही हैं। लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ड्रग्स के इस अवैध व्यापार में शामिल हैं। अब समय आ गया है कि एजेंसियां ड्रग्स के सोर्सिंग में शामिल कार्टल पर फोकस करें। यह बेहद जरूरी है कि फाइनेंसर्स और एक्सपोर्टर्स को गिरफ्तार करके ड्रग्स की सप्लाई लाइन को ही खत्म कर दिया जाए।'

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खुशबू ने आगे कहा- 'जहां तक एनडीपीएस अधिनियम (1985) का संबंध है, तो अपराधों के लिए सजा बेहद लचीली है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अपराध में कितनी मात्रा शामिल है। 'छोटी मात्रा' से जुड़े उल्लंघनों के लिए जेल की कठोर सजा हो सकती है, जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जो 10,000 रुपये तक हो सकता है या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं।' 

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इसके अलावा खुशबू ने कहा- 'अगर हम यह स्वीकार कर भी लें कि आर्यन ने ड्रग्स का सेवन किया था तब भी एनडीपीएस एक्ट अभियोजन से प्रतिरक्षा देता है। कस्टडी और न्यायिक प्रक्रिया में अत्यधिक एक्सपोजर एक निर्दोष व्यक्ति की छवि को खराब कर सकता है।

Content Writer: Parminder Kaur

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