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अहमदाबाद: फिल्म पद्मावत के विरोध में करणी सेना ने दो दर्जन से अधिक गाड़ियों को फूंका

Updated 24 January, 2018 12:00:18 AM

फिल्म पद्मावत के विरोध में क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता मंगलवार के फिर सड़क पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट ने संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म पद्मावत की रिलीज के फैसले पर राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल की गई पुर्नविचार याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट में अ

अहमदाबाद: गुजरात में मंगलवार शाम पद्मावत विरोधी प्रदर्शनकारियों और असामाजिक तत्वों ने अहमदाबाद शहर में एक कथित कैंडल मार्च के बाद कम से कम चार मॉल में स्थित सिनेमाघरों के सामने दो दर्जन से अधिक वाहनों को आग लगा दी अथवा क्षतिग्रस्त कर दिया और कुछ स्थानों पर तोडफ़ोड़ की। गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि कहां चूक रह गयी थी। उन्होंने इस बात से इंकार किया कि पहले फिल्म पर प्रतिबंध लगा चुकी सरकार ऐसे विरोध प्रदर्शनों को मौन समर्थन दे रही है। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि कुछ लोगों को पकड़ा गया है और पुलिस से ऐसे प्रदर्शनकारियों से स्थिति से निपटने को कहा गया है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने को भी कहा गया है।  

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गौरतलब है कि यह घटनाएं ऐसे दिन हुई हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म पर लगाने से जुड़ी सभी अर्जियों को निरस्त कर दिया तथा पद्मावत के मुख्य विरोधी राजपूत करणी सेना के प्रमुख लोकेन्द्र सिंह कालवी गुजरात के ही दौरे पर हैं। एक कैंडल मार्च में शामिल करीब दो सौ लोगों की भीड़ ने सबसे पहले एस जी हाईवे पर इस्कॉन माल के निकट वाइड एंगल सिनेमा के पास कुछ दो पहिया वाहनों को जला दिया। इसके बाद इसी रोड पर थलतेज में स्थित एक्रोपॉलिस मॉल में तोडफोड़ की और आधा दर्जन से अधिक दो पहिया वाहनों को जला दिया और मॉल के भवन के शीशे तथा कुछ चार पहिया वाहनों में भी तोडफोड़ की। भीड़ ने हिमालया मॉल, जिसमें कार्निवाल सिनेमा स्थित है, कुछ वाहनों को जला दिया। बाद में पास ही स्थित अहमदाबाद वन मॉल के सामने आधा दर्जन वाहन जला दिये। 

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बता दें सुप्रीम कोर्ट ने संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म पद्मावत की रिलीज के फैसले पर राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल की गई पुर्नविचार याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने वाली करणी सेना और राजपूत संगठनों की याचिका को भी खारिज कर दिया है।

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