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रेप केस में 'पीपली लाइव' के सह-निर्देशक हुए बरी, 7 साल की थी सजा

Updated 25 September, 2017 03:26:42 PM

फिल्म पीपली लाइव के सह-निर्देशक महमूद फारूकी को रेप के केस में दिल्ली हाइकोर्ट ने बरी कर दिया है। अगस्त 2016 में साकेत कोर्ट  ने  महमूद फारूकी को एक अमेरिकी शोध छात्रा के साथ

मुंबई: फिल्म पीपली लाइव के सह-निर्देशक महमूद फारूकी को रेप के केस में दिल्ली हाइकोर्ट ने बरी कर दिया है। अगस्त 2016 में साकेत कोर्ट  ने  महमूद फारूकी को एक अमेरिकी शोध छात्रा के साथ रेप के मामले में दोषी करार दिया था। उन्हें सात साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया था। हाईकोर्ट ने आज इस सजा को उलटकर उन्हें बरी कर दिया है।

कोर्ट ने महमूद फारुकी को हाइकोर्ट बेनिफिट ऑफ डॉउट दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बनाया गया या फिर जबरन इसमें संशय है, लिहाजा उन्हें बरी किया जाता है। फिलहाल महमूद तिहाड़ जेल मे बंद हैं।


बता दें कि उस वक्त उनके लिए उम्रकैद की सजा की मांग भी की गई थी।

हालांकि ये मांग इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि बलात्कार की अधिकतम सजा उम्रकैद उन मामलों मे दी जाती है, जहां पर गैंगरेप या नाबालिग का रेप किया गया हो। कहा गया कि फारूकी के मामले में कोई बर्बरता नहीं हुई है।


आरोप था कि फारूकी ने 28 मार्च 2015 को एक अमेरिकी लड़की को अपने घर बुलाकर उसके साथ रेप किया था. 35 वर्षीया अमेरिकी लड़की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की छात्रा थी और अपनी रिसर्च की थीसिस पूरा करने के लिए 2014 से भारत में रह रही थी।

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Mahmood Farooquipeepli liveco directorrape case

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