main page

'बिग बॉस' कंटेस्टेंट  स्वामी ओम ने सरेआम की थी छेड़छाड़, मिली एंटीसिपेटरी बेल

Updated 27 May, 2017 10:25:12 AM

बिग बॉस के कंटेस्टेंट रहे स्वामी ओम को कोर्ट ने महिला से छेड़छाड़ के मामले में एंटीसिपेटरी बेल दी है। मामला फरवरी माह का है। स्वामी ओम और उनके साथी संतोष आनंद पर एक महिला को

मुंबई: बिग बॉस के कंटेस्टेंट रहे स्वामी ओम को कोर्ट ने महिला से छेड़छाड़ के मामले में एंटीसिपेटरी बेल दी है। बता दें कि मामला फरवरी महीने का है। स्वामी ओम और उनके साथी संतोष आनंद पर एक महिला को सरेआम बेइज्जत करने का आरोप लगा था। 

सूत्रों से जानकारी मिली थी कि दोनों के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में रिपोर्ट भी दर्ज हुई थीं। विक्टिम ने बताया था कि वो किसी काम से राजघाट इलाके में गई थी, तभी स्वामी और संतोष आनंद ने उसे रोक लिया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच की थी। दोनों के खिलाफ आईपीसी-354 (छेड़छाड़ और महिला को बेइज्जत करना) के तहत कार्रवाई हुई थी।

बता दें कि स्पेशल जज संजय गर्ग ने स्वामी ओम की अग्रिम जमानत याचिका को अनुमति देते हुए उन्हें 25 हजार रुपए का निजी बांड देने लिए कहा। जबकि इस मामले में उनके साथी संतोष आनंद को पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी थी। स्वामी ओम के वकील एपी सिंह ने अदालत से कहा था कि उन्हें झूठा फंसाया गया था। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया था कि यदि उनको जमानत दी जाती है तो वे अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। 
 

:

swami omanticipatorymolestation case

loading...