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हिट एंड रन केसः सलमान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, रद्द नहीं होगी जमानत

Updated 31 August, 2015 12:13:28 PM

हिट एंड रन केस में सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट की और से राहत मिल गई है। उनकी जमानत रद्द नहीं होगी।

मुंबई : हिट एंड रन केस में सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। उनकी जमानत रद्द नहीं होगी। इस मामले में मुख्य गवाह रविंद्र पाटिल की मां ने सलमान की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

इसमे बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें सलमान को जमानत मिली। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सलमान की जमानत रद करने से इंकार कर दिया।

बता दें कि मुंबई की एक सेशन्स कोर्ट ने सलमान को इस केस में 5 साल की सजा दी है। सलमान खान को इस मामले में 6 मई को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने दोषी ठहराया था। उन पर गैर इरादतन हत्या व मोटर व्हिकल एक्ट की धाराओं सहित 8 आरोप साबित हुए। लेकिन उसी दिन सलमान के वकील ने बॉम्बे हाइकोर्ट में सेशंस कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपील की और बॉम्बे हाइकोर्ट ने सलमान को अंतरिम जमानत दे दी थी।

रविंद्र पाटिल उस वक्त सलमान के बॉडीगार्ड थे और इस मामले के मुख्य गवाह थे, जिनकी अब मौत हो चुकी है।

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