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राहुल राज को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने से SC ने किया इनकार

Updated 30 May, 2016 02:02:25 PM

सुप्रिम कोर्ट ने अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी के प्रेमी राहुल राज सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द किया है।

नई दिल्ली: सुप्रिम कोर्ट ने अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी के प्रेमी राहुल राज सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द किया है। अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी की मां सोमा बनर्जी ने प्रत्यूषा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार राहुल की अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका दायर की थी। 

आपक बता दें कि सोमा ने 30 मई को याचिका दायर की थी। सोमा के वकील ने मंबई हाई कोर्ट की राहुल राज सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी जिससे सुप्रिम कोर्ट ने इनकार किया है।

उन्होंने साथ ही अदालत को बताया कि प्रत्यूषा की मां चाहती हैं कि आरोपी पर धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले की जगह आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया जाए। राहुल राज सिंह को आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने), 506 (आपराधिक धमकी) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) का मामला दर्ज किया गया है। 

 
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