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फिर खुलेगा 3 साल पुराना केस: जेल जाएंगे 'बिग बॉस 17' विनर मुनव्वर फारूकी! हिंदू देवी-देवताओं का उड़ाया था मजाक

Updated 02 February, 2024 11:49:18 AM

'बिग बाॅस 17' विनर मुनव्वर फारूकी का विवादों से गहरा नाता है। मुनव्वर फारूकी की लाइफ में कब कौन सा विवाद एंट्री कर लेगा इसका तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वहीं अब बिग बाॅस 17 विनर 3 साल पुराने केस में जेल जा सकते हैं। दरअसल, कुछ साल पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में एक स्टैंड-अप कॉमेडी इवेंट के दौरान हिं

मुंबई: 'बिग बाॅस 17' विनर मुनव्वर फारूकी का विवादों से गहरा नाता है। मुनव्वर फारूकी की लाइफ में कब कौन सा विवाद एंट्री कर लेगा इसका तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वहीं अब बिग बाॅस 17 विनर 3 साल पुराने केस में जेल जा सकते हैं। दरअसल, कुछ साल पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में एक स्टैंड-अप कॉमेडी इवेंट के दौरान हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था

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इंदौर की सेंट्रल जेल में 35 दिन की सजा काटने के बाद उन्हें 6 फरवरी, 2021 को रिहा कर दिया गया। अंतरिम जमानत की मांग करने के बाद यह संभव हो पाया था जिसे चुनौती दी जा सकती थी अगर चल रही जांच के दौरान अदालत में आरोपपत्र पेश किया जाता। मुनव्वर फारूकी के मामले में तुकोगंज पुलिस स्टेशन से आरोप पत्र दाखिल करने की उम्मीद की जा रही थी लेकिन इसमें देरी हुई।  तुकोगंज पुलिस थाना प्रभारी जीतेंद्र सिंह यादव ने बताया- 'मामले में हमारी जांच जारी है और अभी तक अदालत में आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया है।'

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उसी रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ अभियोजन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि देरी मध्य प्रदेश राज्य सरकार की अनुमति के कारण हुई है, जिसके बाद 'बिग बॉस 17' के मुनव्वर फारूकी के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार आरोप पत्र दायर किया जाएगा। 29 जनवरी, 2021 को पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए के तहत आरोप आगे बढ़ाने के लिए एक औपचारिक दलील दी। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार आरोप पत्र दाखिल करने की मंजूरी कब देती है। 

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क्या है दंड संहिता की धारा 295 ए के तहत सजा 

भारत संहिता के अनुसार- 'जो कोई भी भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के जानबूझकर इरादे से, मौखिक या लिखित शब्दों, संकेतों के जरिए अपमान करता है धर्म या उस वर्ग की धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन करने पर तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।'

 

 

 

 

 

Content Writer: Smita Sharma

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