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रिहाई तो हो गई पर फूंक-फूंक कर रखने होंगे कदम,इन 14 शर्तों में से किसी 1 का भी किया उल्लंघन तो फिर आर्यन को खानी होगी जेल की हवा

Updated 30 October, 2021 02:07:15 PM

क्रूज शिप में ड्रग्स पार्टी करने के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को वीरवार( 28 अक्टूबर) को बॉम्‍बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। वहीं आज (30 अक्टूबर) को आर्यन खान की मुंबई आर्थर रोड जेल से रिहाई हो गई है। आर्यन को जमानत (Bail) देने के साथ 14 शर्ते भी लगाई है। इन शर्तों के मद्देनजर जमानत की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही शाहरुख के लाडले रिहा हुए।


मुंबई: क्रूज शिप में ड्रग्स पार्टी करने के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को वीरवार( 28 अक्टूबर) को बॉम्‍बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। वहीं आज (30 अक्टूबर) को आर्यन खान की मुंबई आर्थर रोड जेल से रिहाई हो गई है।

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आर्यन को जमानत (Bail) देने के साथ 14 शर्ते भी लगाई है। इन शर्तों के मद्देनजर जमानत की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही शाहरुख के लाडले रिहा हुए।  

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ये हैं कोर्ट की 14 शर्तें

1. कोर्ट के मुताबिक आर्यन खान और दो सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा को 1 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड जमा करना होगा। इसके साथ ही कम से कम एक या ज्यादा जमानती देना होगा।

2.कोर्ट के मुताबिक अभियुक्त को इस बात का विशेष ध्‍यान रखना होगा कि वह इस तरह के किसी मामले में दोबारा शामिल न हों, जिसके आधार पर उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत अपराधों के लिए शिकायत दर्ज की गई है।

3. मामले के दूसरे आरोपियों या व्यक्ति से संपर्क या बातचीत नहीं करेंगे।

4. आरोपी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कोर्ट की कार्यवाही या आदेशों पर विपरीत असर डालती हो।

5 अभियुक्त सीधे या किसी के जरिए गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे।

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6.कोर्ट की ओर से आदेश में कहा गया है कि सभी अभियुक्तों को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में जमा करना होगा।

7. इस केस को लेकर मीडिया या सोशल मीडिया में कोई बयान नहीं देना है।

8. NDPS कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते।

9. कोर्ट ने कहा है कि मुंबई से बाहर जाने के लिए अभियुक्तों को जांच अधिकारी को इस संबंध में जानकारी देनी होगी और उन्हें जांच अधिकारियों को सभी जरूरत की जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी।

10.हर शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच आना होगा।

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11. कोर्ट की ओर अपने आदेश में कहा गया है कि जब तक कोई ज़रूरी कारण न हो, कोर्ट में सुनवाई की हर तारीख पर अभियुक्तों को उपस्थित होना होगा।

12. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एक बार जब केस का ट्रायल शुरू हो जाए तो अभियुक्त किसी भी तरह ट्रायल में देरी का कारण नहीं बनेंगे।

13.जब भी जांच के लिए NCB अभियुक्तों को बुलाएगी, उन्हें उपस्थित होना होगा। उन्‍होंने कहा कि अगर किसी कारण से अभियुक्‍त जांच में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो उन्‍हें इसके संबंध में जांच अधिकारियों को पहले ही सूचना देनी होगी।

14. कोर्ट ने कहा यदि आरोपी इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो NCB उनकी जमानत रद्द करने के लिए सीधे स्पेशल कोर्ट में आवेदन करने का हकदार होगा।

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बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने भरा आर्यन का बेल बॉन्ड

बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने बीते शुक्रवार को जेल पहुंचकर आर्यन के लिए बेल बॉन्ड भरा। वे सेशंस कोर्ट में आर्यन के लिए कटघरे में खड़ी हुईं और उनकी जमानती बनने की बात कही। इस दौरान जूही चावला की ओर से उनके एडवोकेट सतीश मानशिंदे ने कोर्ट को बताया कि उनका नाम पासपोर्ट पर दर्ज है। उनका आधार कार्ड भी जोड़ा गया है। वे आर्यन खान के लिए श्योरिटी दे रहीं हैं। वह आर्यन के पिता की पुरानी दोस्त हैं और आर्यन को उनके जन्म से जानती हैं। ऐसे में जस्टिस ने एक्ट्रेस जूही के सारे डॉक्युमेंट्स वैरिफाई किए और आर्यन का बेल बॉन्ड जारी कर दिया।

Content Writer: Smita Sharma

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