एक्ट्रेस रवीना टंडन, निर्देशक-कोरियोग्राफर फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ पंजाब के सिविल लाइंस थाना बटाला में 30 दिसंबर 2019 को धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। वहीं अब तीन साल बाद तीनों हस्तियों को में बड़ी राहत मिलती दिख रही है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरूवार को पंजाब सरकार को उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है।
03 Jun, 2022 10:59 AMबॉलीवुड तड़का टीम. एक्ट्रेस रवीना टंडन, निर्देशक-कोरियोग्राफर फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ पंजाब के सिविल लाइंस थाना बटाला में 30 दिसंबर 2019 को धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। वहीं अब तीन साल बाद तीनों हस्तियों को में बड़ी राहत मिलती दिख रही है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरूवार को पंजाब सरकार को उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295ए के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली उनकी याचिका पर यह निर्देश दिया गया।
एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने "हालेलुजाह" शब्द की तुलना अश्लील शब्द से करके ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया और उक्त शब्द का अनादर किया।
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील अभिनव सूद की तरफ से दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं के बयानों को ईसाई समुदाय की भावनाओं के लिए अपमानजनक या आहत करने वाला नहीं माना जा सकता है। एफआइआर गैरमौजूद तथ्यों पर आधारित है। याची पक्ष ने अपने समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला दिया।
याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर 5 दिसंबर तक जवाब देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि तब तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा।