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रंग लाई शाहरुख-गौरी की मन्नतें, बेटे आर्यन को मिली जमानत, दोस्त मुनमुन और अरबाज को भी HC ने दी राहत

Updated 28 October, 2021 05:14:52 PM

पिछले कई दिनों से ड्रग्स मामले में जेल काट रहे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमामत मिल गई है, जो उनके पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आर्यन के साथ उनकी दोस्त मुनमुन धमेचा और अरबाज खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।

बॉलीवुड तड़का टीम. पिछले कई दिनों से ड्रग्स मामले में जेल काट रहे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है, जो उनके पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आर्यन के साथ उनकी दोस्त मुनमुन धमेचा और अरबाज खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। 


 

 जस्‍ट‍िस नितिन साम्‍ब्रे की अदालत ने तीनों आरोपियों को तीन दिन की लगातार सुनवाई के बाद जमानत दे दी है। ASG अनिल सिंह ने NCB की तरफ से गुरुवार को जमानत का विरोध किया। लेकिन आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में उनके हर तर्क बड़ी समझदारी से काटा। हालांकि अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है। वह शुक्रवार को मिलेगी। आर्यन खान की ओर से वरिष्‍ठ वकील मुकुल रोहतगी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हाईकोर्ट के आर्डर के बाद ही तीनों को जेल से रिहा किया जाएगा। तीनों के कल या शनिवार तक जेल से बाहर आने की उम्मीद है।

 

बता दें शाहरुख के बेटे और उनके दोस्तों को पूरे 25 दिन बाद बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है।   

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इससे पहले, आर्यन खान की ओर से वरिष्‍ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, 'सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई रिकवरी अधिकतम नहीं थी। मैं अरबाज के साथ गया था, जिनके पास 6 ग्राम थी, जिसे NCB ने साजिश के तहत कमर्शियल मात्रा जोड़ी है। जो पांच अन्य लोग कर रहे हैं वह मुझ पर लागू किया जा रहा है। जहाज पर 1300 लोग सवार थे। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मैं अरबाज और अचित आरोपी नंबर 17 को जानता था। उनके पास 2.6 ग्राम था। डीलरों के पास 2.6gms नहीं है, उनके पास 200 ग्राम है। NCB कह रही है यह संयोग नहीं है। मामला यह है कि अगर यह संयोग नहीं है तो यह एक साजिश है। संयोग का साजिश से कोई लेना-देना नहीं है। यदि दो कमरे में दो लोग भोजन कर रहे हैं तो क्या आप पूरे होटल को पकड़ लेंगे>

सुनवाई के दौरान एनसीबी की ओर से जवाब देते हुए ASG अनिल सिंह ने कहा कि  आर्यन पिछले कुछ वर्षों से नियमित उपभोक्ता है और रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह ड्रग्स उपलब्ध करा रहा है और संदर्भ ड्रग्स की थोक मात्रा और व्यावसायिक मात्रा का है। वो ड्रग्स तस्करों के संपर्क में रहा है, इसलिए भले ही वह कब्जे में नहीं पाया जाता है लेकिन प्रयास किया जाता है तो धारा 28 लागू होगी और अगर कोई साजिश है तो NDPS एक्ट की धारा 37 की सख्ती जमानत के लिए स्वत: लागू हो जाएगी। कोर्ट ने पूछा कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि उसने कमर्शियल मात्रा का सौदा किया है तो एएसजी ने कहा किव्‍हाट्सएप चैट के आधार पर मैं यह कह रहा हूं। यही नहीं, जब इन्‍होंने शिप को पकड़ा तो सभी के पास मल्‍टीपल ड्रग्‍स मिली, यह संयोग तो नहीं हो सकता।
 


गौरतलब है कि आर्यन खान और अन्‍य आरोपियों को NCB ने 2 अक्टूबर को मुंबई के  क्रूज शिप पर छापेमारी के दौरान हिरासत में लिया था। 8 अक्टूबर से वह मुंबई आर्थर रोड जेल में बंद थे। हालांकि अब शाहरुख खान और गोरी खान की बेटे के लिए की गई मन्नतें रंग लाई हैं और जल्द ही आर्यन को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। 

 

 

Content Writer: suman prajapati

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