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रिया को 14 द‍िनों की न्यायिक हिरासत, NCB के लॉकअप में कटी रात,आज भेजी जाएंगी भायखला महिला जेल

Updated 09 September, 2020 08:14:56 AM

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग ऐंगल सामने आने के बाद मंगलवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को अरेस्‍ट कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने रिया को 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद एक्ट्रेस के वकील सतीश मानश‍िंदे ने रिया के लिए जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया । जिसके चलते मंगलवार की रात रिया को एनसीबी के दफ्तर में बने लॉकअप में ही रखा गया, क्‍योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक सूर्यास्‍त के बाद जेल में किसी कैदी की एंट्री न

मुंबई: एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग ऐंगल सामने आने के बाद मंगलवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को अरेस्‍ट कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने रिया को 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद एक्ट्रेस के वकील सतीश मानश‍िंदे ने रिया के लिए जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया । जिसके चलते मंगलवार की रात रिया को एनसीबी के दफ्तर में बने लॉकअप में ही रखा गया, क्‍योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक सूर्यास्‍त के बाद जेल में किसी कैदी की एंट्री नहीं होती।

एनसीबी मुंबई के जोनल हेड समीर वानखेड़े रिया को जेल होने के बाद मीडिया से बात की। उन्‍होंने सिर्फ दो लाइन में जवाब दिया कि कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक न्‍यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, मंगलवार की रात रिया चक्रवर्ती को एनीसबी दफ्तर में ही रखा जा रहा है। बुधवार की सुबह उन्‍हें जेल भेज दिया जाएगा।

इस वजह से नहीं मिली बेल

रिया की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब रिया के वकील सतीश मानश‍िंदे बुधवार को सेशंस कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यदि वहां से भी बेल नहीं मिलती तो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। रिया के मामले में सबसे बड़ा पेच धारा 27 (A) में फंसा। इस धारा में 10 साल कैद की सजा है। रिया के ख‍िलाफ यह धारा लगाई गई है। धारा 27 (A) में अवैध ड्रग ट्रैफिकिंग में पैसे के लेन-देन का का मामला आता है।

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इसमें अपराधियों को दंडित करने के लिए 10 साल तक सजा का प्रावधान है। जिस धारा में 10 साल या उससे अध‍िक सजा का प्रावधान है, ऐसे मामलों में आम तौर पर कोर्ट बेल नहीं देती है।

बता दें, एनसीबी ने रिमांड कॉपी में रिया को ड्रग सिंडिकेट का एक्‍ट‍िव मेंबर बताया है। इसके मुताबिक, रिया ने ड्रग लेने की बात नहीं कबूली है। वह सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्‍स मुहैया करवा रही थीं और पेडलर के संपर्क में थीं। सुशांत के कहने पर पेडलर्स को पैसे रिया ने दिए थे।

: Smita Sharma

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